NCR के इस इलाके में घर खरीदने से पहले हो जाएं सावधान, नहीं तो फंस सकते हैं पैसे
नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 81 गांवों में जिला प्रशासन ने रजिस्ट्री पर पाबंदी लगा दी है. खास तौर से हिंडन और यमुना नदी के किनारे खादर क्षेत्रों वाले गांव में पाबंदी लगाई गई है.
नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 81 गांवों में जिला प्रशासन ने रजिस्ट्री पर पाबंदी लगा दी है. (फाइल फोटो)
नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 81 गांवों में जिला प्रशासन ने रजिस्ट्री पर पाबंदी लगा दी है. (फाइल फोटो)
अगर आप भी एनसीआर के अंतर्गत आने वाले गौतमबुद्ध नगर में प्रॉपर्टी की तलाश में हैं, तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 81 गांवों में गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने रजिस्ट्री पर पाबंदी लगा दी है. खास तौर से हिंडन और यमुना नदी के किनारे खादर क्षेत्रों वाले गांव में पाबंदी लगाई गई है.
15 मीटर से ऊंची इमारतें बनाने पर रोक (Restrictions on building higher than 15 meters)
गौतमबुद्ध नगर जिला आपदा प्रबंधन कमेटी ने आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति डूब क्षेत्र में निर्माण नहीं कर सकता है. लिहाजा इन गांवों में फ्लैट और घर खरीदने से पहले उसकी रजिस्ट्री से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां जरूर हासिल कर लें. खादर क्षेत्रों में 15 मीटर से ऊंची इमारतें बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. ऐसी इमारतें बनाने के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण से नक्शा पास करवाना जरूरी होगा. साथ ही रजिस्ट्री करवाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी लेना होगा.
प्रशासन से लें जानकारी (Take information from administration)
गौतमबुद्ध नगर जिला आपदा प्रबंधन कमेटी ने आदेश जारी किया है कि एक्ट के मुताबिक कोई भी व्यक्ति डूब क्षेत्र में निर्माण नहीं कर सकता है. अगर निर्माण करेगा तो उसकी ऊंचाई 15 मीटर से ज्यादा नहीं कर सकता है. एक्ट का पालन नहीं करने वाले की रजिस्ट्री नहीं होगी. इसलिए अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, तो जिला प्रशासन से जरूर जानकारी ले लें. नहीं तो आपके पैसे फंस सकते हैं.
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नहीं होगी रजिस्ट्री (There will be no registry)
इसके अलावा अगर आप पहले से किसी आबादी वाली जगह में बनी ऊंची बिल्डिंग में फ्लैट ले रहे हैं, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी. वहीं, जिन लोगों ने पहले से ऐसे फ्लैट्स या डूब क्षेत्र के प्लॉटों की रजिस्ट्री करा रखी है वो भी उसे नहीं बेच सकते. क्योंकि जो लोग खरीदेंगे, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी.
जारी नहीं हुई NOC (NOC not released)
जिला आपदा प्रबंधन कमेटी के इस आदेश के बाद डीएम ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण को आदेश देते हुए NOC जारी करने के लिए चिट्ठी लिखी है. फिलहाल, जिला प्रशासन की संबंधित प्राधिकरण को चिट्टी भेजे जाने के बाद से ऐसी कोई एनओसी जारी नहीं हुई है. लेकिन इस तरह की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर रोक लगी हुई है.
लोगों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा (People knocked on the door of the High Court)
वहीं, कमेटी के इस आदेश पर रोक लगाने के लिए नोएडा के लोगों ने हाईकोर्ट में अपील भी कर दी है. लेकिन जब तक हाईकोर्ट मामले का संज्ञान लेते हुए इसमें फैसला नहीं देता है. तब तक किसी भी खरीददार के लिए ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना रिस्की है.
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10:13 AM IST